लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर खूब बवाल मचा था। मामला इतना बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट में एग्जिट पोल के खिलाफ एक याचिका दाखिल कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से याचिका राजनीतिक हित का मामला है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
मीडिया घरानों के खिलाफ की थी जांच की मांग
याचिका में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के समापन के तुरंत बाद एग्जिट पोल प्रसारित करने के लिए मीडिया घरानों और उनके सहयोगियों/कंपनियों के खिलाफ जांच की मांग जनहित याचिका में की गई थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी की?
सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करते वक्त कहा कि सरकार पहले ही चुनी जा चुकी है। अब हमें चुनाव के दौरान जो कुछ भी होता है, उसे बंद करना चाहिए और अब देश में शासन-प्रशासन पर काम करना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक हित याचिका का मामला है। इसी के साथ अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।